राजस्थान में 21 अप्रैल तक धारा 144 : आदेश के तहत 4 और इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ दिखने पर होगी कार्रवाई
राजस्थान में अब निषेधाज्ञा (धारा 144) की अवधि को बढ़ाकर 21 अप्रेल तक कर दिया गया है. इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. बता दें कि इस आदेश के तहत चार या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ मौजूद होने पर कार्रवाई की जाएगी. किसी तरह की सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस आयोजित नहीं हो सकेंगे, इसके लिए पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी.
इस संदर्भ में गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर ने आदेश में बताया है कि राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट और जयपुर व जोधपुर पुलिस के कमिश्नर को उनके क्षेत्राधिकार में धारा 144 लगाने का परामर्श दिया गया था. इस संबंध में गृह विभाग ने 21 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया था. इससे पहले पिछले साल भी 18 मार्च कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 लगा दी गई थी।
गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू होने के आदेश जारी किए थे। कोरोना महामारी को देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू रहने की इस अवधि को 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रेल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है.
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