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जयपुर-सीकर में 7 वर्ष पहले पकड़े गये सिमी से जुड़े सदस्यों को लेकर आया फैसला, 12 आरोपी दोषी व एक बरी...


देवेंद्र शर्मा...
ATS और SOG द्वारा राजस्थान में वर्ष 2014 में सिमी की स्लीपर सेल का पर्दाफाश करने के मामले में आज कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई. आतंकी संगठन सिमी से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में लिप्त मामले में जयपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले में तहत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है तो वहीं एक आरोपी को बरी के आदेश सुनाये गये हैं. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए. बता दें कि यह फैसला जिला जज उमाशंकर व्यास ने सुनाया है.

गौरतलब है कि सिमी से जुडे प्रकरण पर करीब 7 साल बाद फैसला आया है. बता दें कि इन पर आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण देने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्रित करने, आतंकियों को शरण देने, बम विस्फोट के स्थलों की रेकी करने सहित अन्य आरोप हैं. जानकारी के अनुसार यह सभी गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से नाराज बताये जा रहे हैं. कार्रवाई के दौरान टीम ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेनड्राइव, किताबें दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था. दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को दर्ज एफआईआर दर्ज की थी.

आरोपियों में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर,मोहम्मद सज्जाद है, तो वहीं एक आरोपी सरकारी गवाह बन चुका है.


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