राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है. शुक्रवार को गृह विभाग ने तीन पेज की नई गाइडलाइन के आदेश जारी किये है, जिसमें खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है. अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी.
बता दें कि 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी. आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे. 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी. खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार- रविवार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी. डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी.
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