राजस्थान अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी: धार्मिक स्थल शाम 4 बजे तक खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा
राजस्थान सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार और फर्म 4 बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से शादी समाराेहों में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी। हालांकि नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी।
1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटलों में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी। इनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैंड-बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। शादियों में बारात निकालने और डीजे पर रोक जारी रहेगी।
शहरों में सुबह 5 से रात 8 बजे तक सिटी बसों को चलाने की अनुमति होगी। सिटी बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। सिटी बसों के ड्राइवर कंडक्टर को वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी जरूरी है। इसके बिना बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों से इमरजेंसी को छोड़ रविवार को आवागमन बंद रहेगा। अन्य दिनों में रोजाना सुबह 5 से रात 8 बजे तक निजी वाहनों से आ जा सकेंगे।
जिम, रेस्टोरेंट के 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, उन्हें 4 बजे बाद भी खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम,रेस्टारेरेंंट शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
निजी वाहनों के लिए अब पंपों से पेट्रोल, डीजल भरवाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे। पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे। वैक्सीनेशन करवा चुके लोग तय समय में पार्क घूम सकेंगे।
प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
बता दें कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग किसी भी तरह सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हाट, मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। db
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