5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने आरोपित को 20 साल के कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई सजा
उदयपुर। गोगुन्दा थाना क्षेत्र में साल 2019 में घटित नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को 20 साल के कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। केस ऑफिसर थानाधिकारी बद्रीलाल व लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी की प्रभावी पैरवी की वजह से आरोपित को कोर्ट ने मामले में दोषी माना है।
उदयपुर एसपी डॉ. राजीव पचार ने बताया कि थाना गोगुन्दा पर 20 जून 2019 को पीड़िता की मां ने 5 वर्षीय पीड़िता के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह ओर उसका पति खेत पर गये थे। उनकी बेटी भी उनके साथ ही थी। दिन में करीब 3-4 बजे खेलते हुए वह घर चली गई। शाम 06 बजे रोती हुई खेत पर आई, जिसकी फ्राक पर आगे व पिछे खुन लगा हुआ था। गांव का ही पुरा बा उसे एकान्त में ले गया ओर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
डॉ पचार ने बताया मामले की गम्भीरता को देख पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर एएसपी अनन्त कुमार के निर्देशन में अनुसंधान तत्कालिन सीओ गिर्वा प्रेम धणदे को सौंपा गया। जिन्होंने तुरन्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मात्र 6 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर 26 जून को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। उसके बाद मामले को केस ऑफीसर स्कीम में चयनित कर थानाधिकारी गोवर्धनविलास बद्री लाल राव को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया।
केस ऑफिसर बद्री लाल ने कोर्ट मुंशी हेड कांस्टेबल भगवती लाल व कॉन्स्टेबल लालचंद के सहयोग से मामले में समस्त 20 गवाहों को निर्भीक रूप से कोर्ट के समक्ष पेश कर बयान करवाएं। प्रकरण के सफल अभियोजन में प्रॉसीक्यूशन ऑफिसर चेतन पुरी गोस्वामी का भी योगदान रहा।
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