देवेंद्र शर्मा...
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगार और केन्द्रीय कार्यशाला नकाराकरण समिति की सिफ़ारिश पर सीएमडी की अनुमति से ही बसें नकारा घोषित की जावेगी।
राजस्थान रोडवेज के मुख्यालय से जारी आदेशानुसार राजस्थान रोडवेज की बसों को नकारा घोषित करने के निर्धारित मापदण्ड पूरे होने पर डिपों और केन्द्रीय कार्यशाला की नकाराकरण समिति द्वारा बसों का निरीक्षण कर भौतिक और यांत्रिक रूप से खराब कन्डीशन होने पर या उसकी मरम्मत और चलाने पर अधिक खर्च होने की अनुशंसा करने पर प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से बस को नकारा किया जावेगा। नकारा वाहन को न्यूनतम 1.25 लाख रुपये या समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम राशिमें नीलाम किया जावेगा।
राजस्थान रोडवेज में अभी तक बसों को 8 साल और 8 लाख किलोमीटर जो भी बाद में हो होने पर नकाराकरण समिति के द्वारा निरीक्षण कर भौतिक और यांत्रिक रूप से खराब कन्डीशन होने पर या उसकी मरम्मत और चलाने पर अधिक खर्च होने की स्थिति में समिति की अनुशंसा पर यांत्रिक विभाग द्वारा नकारा घोषित की जाती थी।
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