राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन : रात 10 बजे रेस्टोरेंट होंगे बंद, रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की है। इसी के साथ नए साल से फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो जायेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की लाइव ओपन बैठक में नई गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इस नई गाइड लाइन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट तो मिलेगी लेकिन हर तरह के समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर खा नहीं खा सकेंगे। हालांकि 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। इस बार भी नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। फिलहाल स्कूलों को लेकर कैबिनेट में अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इस नई गाइड लाइन के तहत रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा।
आपको बता दें कि किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट तय कर दी गई है। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे। बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10 हजार जुर्माना देना होगा और तो और सभी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी और बाजार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे बाद कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने होंगे।
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