जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए जोन—12 व 13 में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनी विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माणों एवं रोड सीमा को ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई को लेकर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन—12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित रामकुटिया, माचवा, मुख्य कालवाड रोड पर कृषि भूमि पर बिना भू—रूपान्तरण कराये एवं जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के करीब 113 बाई 22 वर्गफीट में बिलिडंग का अवधान में आते ही नोटिस जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण का जेडीए से नियमन करवाने अथवा अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया। आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये है। अब अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अवैध दुकानों के विरूद्ध आज जेडीए एक्ट 34 क के नोटिस जारी कर कृषि भूमि पर बनाई गई अवैध दुकानों के प्रवेश द्वारों एवं सीढियों को ईंटों की दीवारों से चुनवाकर एवं ताले इत्यादि से पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई।
जोन—13 के क्षेत्राधिकार टाटियावास टोल प्लाज के पास अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर पर बिना भू—रूपान्तरण कराये एवं जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बालाजी मार्केट के नाम से अवैध व्यावसायिक कॉलोनी के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल की सडकें एवं अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास विफल किये गये।
सैनी ने बताया कि जोन—13 के क्षेत्राधिकार में राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी सिविल रीट पिटीशन में 7688/ 2019 सुओमोटो के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के कम में ग्राम रामपुरा डाबरी में अवस्थित 11 ई कॉलोनी में मकानों के आगे रोड सीमा में करीब 12 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये 8 अवैध चबूतरे, 4 स्थानों पर किये गये अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
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